MP RTE Admission :– आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा। आवेदकों को SMS से भी सूचित किया जायेगा। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center) द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी कर दी गई है।

MP RTE Admission :- राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक (Director of State Education Center) धनराजू एस ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) लिये जायेंगे. पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा।
MP RTE Admission ये तारीखें महत्वपूर्ण है
ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन (Verification) करा सकेंगे। आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा। आवेदकों को एसएमएस (SMS) से भी सूचित किया जायेगा।

MP RTE Admission दूसरे चरण में ये होगा
प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी। पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा। द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाॅइस अपडेट की जा सकेगी। द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन (Allocation of Schools) किया जायेगा। द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर्स (District Collectors) को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
MP RTE Admission Important Links
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आवेदन एवं सत्यापन की समय सारणी
वह उम्मीदवार जो, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश हेतु रूचि रखते है। उन अभर्थियों को, निम्नलिखित महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियां परिवर्तन के अधीन हैं। वैकल्पिक या अतिरिक्त तिथियां हो सकती हैं।
आवेदन करने के लिए प्रारंभिक तारीख | 13 मार्च 2023 |
आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए अंतिम तारीख | 13 मार्च 2023 |
आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख | 23 मार्च 2023 |
निकटतम सत्यापन केंद्रों में,दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रारंभिक तारीख | 15 मार्च 2023 |
निकटतम सत्यापन केंद्रों में,दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम तारीख | 25 मार्च 2023 |
रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कुल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना भेजने की तारीख | 28 मार्च 2023 |
आवंटन पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तारीख | 31 मार्च 2023 |
आवंटन पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तारीख | 10 अप्रैल 2023 |
द्वितीय चरण के लिए प्रारंभिक तारीख | 13 अप्रैल 2023 |
द्वितीय चरण में स्कूलों की च्वाइस के लिए तारीख | 13 से 18 अप्रैल 2023 |
द्वितीय चरण में आवंटन पत्र डाउनलोड के लिए तारीख | 20 से 25 अप्रैल 2023 |
वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों का प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम दिनांक- 26 मार्च 2009 से लागू। नियम अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रायवेट स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्रायवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।
- स्कूल की पड़़ोस की बसाहटों में निवासरत् इन वर्गों के परिवार के बच्चें उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
- प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा।
वंचित समूह, कमजोर वर्ग तथा HIV ग्रस्त वर्ग का प्रमाण –
- वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र, निःशक्तता वाले बच्चों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रवेश।
- कमजोर वर्ग के लिए बी.पी.एल. कार्ड मान्य।
- महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे
- HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र:
- कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे

भारत सरकार के द्वारा देश में शिक्षा का विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है।

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