Niwas Praman Patra-निवास प्रमाण पत्र 5 मिनट में ऑनलाइन करना सीखे ?

Niwas Praman Patra निवास प्रमाण पत्र भारत में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में बनाया जाता है। यह व्यक्ति के उसी राज्य के निवासी होने का प्रमाण देता है। Niwas Praman Patra बहुत पहले ग्रामीण स्थानों में तहसील जा कर तथा वकीलों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या अन्य अधिकारी द्वारा बनाया जाता था लेकिन वर्तमान समय में यह घर बैठे- बैठे ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है।

जिसे Domicile Certificate , स्थाई प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं Residential certificate भी कहते हैं। इसकी आवश्यकता आपको सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रो में आवश्यकता पड़ती रहती है | यह सरकार द्वारा प्रत्येक राज्यों में अब ऑनलाइन बनायी जा सकते है |

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये ?

सभी राज्य की सरकारे अपने राज्य के नागरिकों को सुविधा के लिये नयी-नयी व्यवस्था प्रदान करती रहती है, जिससे नागरिकों को घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके | इसलिए आप इन लिंकों के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके Niwas Praman Patra बना सकते है |

राज्यई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
उत्तर प्रदेश edistrict.up.gov.in/edistrictup
उत्तराखंडedistrict.uk.gov.in
दिल्लीedistrict.delhigovt.nic.in
मध्य प्रदेशmpedistrict.gov.in
चंडीगढ़chdservices.gov.in
बिहारserviceonline.bihar.gov.in
हिमांचल प्रदेशedistrict.hp.gov.in
कुछ राज्यों के ऑफिशियल वेबसाईट के लिंक्स

उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये ?

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाईट पर जाना है और ई-डिस्ट्रिक्ट (ई-साथी) पर क्लिक करना है |Niwas praman patra
  • इसके बाद आपको वहां पर अपनी नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ? के रूप में रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको लाग इन करना है |निवास प्रमाण पत्र
  • लाग इन करने के उपरांत आपको Niwas Praman Patra वाले आप्शन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन करना है |online democile certificat
  • निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते समय आपको अपनी जानकारी सही भरनी है और उसमे दिए गए सारे सल्गन भी उपलोड करना अनिवार्य है |
  • Nivas Praman Patra सबमिट करने के बाद आपको आवेदन नम्बर प्राप्त हो जायेगा और इसके बाद आपको 15रूपये का शुल्क देना होता है |
  • फिर इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र 7 दिन से 15 दिन के में बन आ जायेगा जिसको प्रिंट करने के लिए आपको फिर ई-डिस्ट्रिक्ट (ई-साथी) में जाकर लाग इन करना है |
  • लाग इन करने के बाद आपको निस्तारित आवेदन के आप्शन में जाकर आपको Domicile पर क्लिक करना है | यहाँ आप अपना निवास प्रमाण पत्र प्रिंट कर सकते है | niwas praman patra

What is Niwas praman patra ?

निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने कि पुष्टि करता है। इसमें आपका नाम, जन्म स्थान, पता और राज्य के किस जगह के निवासी है इसे प्रमाणित करता है | इसकी आवश्यकता भिन्न दस्तावेजों को बनाते समय पता को प्रमाणित करने के लिए पड़ती है।

आप हमें ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें फोलो कर सकते है !

निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है ?

Niwas Praman Patra लगभग 7 दिन से 15 दिन तक बनकर तैयार हो जाता है |

मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे चेक करें ?

Nivas Praman Patra का स्टेटस चैक करने के उसकी ऑफिशियल वेबसाईट पर जाकर आवेदन की स्थिति जांचे पर क्लिक करके आवेदन नम्बर डालकर चैक कर सकते है |

मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ?

  1. आधार कार्ड
  2. स्वप्रमाणित घोषणा -पत्र
  3. पहचान पत्र ( वोटर कार्ड, बिजली का बिल में से कोई भी एक )
  4. राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं ?

Niwas Praman Patra को Domicile Certificate और Residential certificate भी कहते हैं।

निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है ?

Niwas Praman Patra आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके बना सकते है | उसके लिए ऊपर दी गई पूरी प्रोसेस देखे |

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