भारत जैसे देश में, जहाँ शादियों को एक बड़ा सामाजिक उत्सव माना जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अपनी बेटियों का विवाह करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ”मुख्यमंत्री Samuhik Vivah Yojana UP” इसी समस्या का समाधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के सम्मानजनक विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2026 में, इस योजना को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया गया है।
1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
यह उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत विभिन्न धर्मों और जातियों के जोड़ों का विवाह एक ही मंडप के नीचे सामूहिक रूप से संपन्न कराया जाता है। सरकार न केवल शादी का खर्च उठाती है, बल्कि जोड़े को अपना नया जीवन शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी देती है।

2. Samuhik Vivah Yojana UP का मुख्य उद्देश्य
- दहेज प्रथा को खत्म करना: सामूहिक विवाह के माध्यम से फिजूलखर्ची और दहेज की कुप्रथा पर रोक लगाना।
- आर्थिक बोझ कम करना: गरीब परिवारों को कर्ज के जाल से बचाना।
- सामाजिक समरसता: विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ विवाह करते हैं, जिससे समाज में एकता बढ़ती है।
- महिला सशक्तिकरण: कन्याओं और निराश्रित महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाना।
3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के वर्ष 2026 में मिलने वाले लाभ और वित्तीय सहायता
सरकार ने महंगाई को देखते हुए सहायता राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अब इस योजना के तहत कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का बजट प्रति जोड़ा आवंटित किया जाता है:
| मद (Head) | धनराशि | विवरण |
| कन्या के बैंक खाते में | ₹60,000 | यह राशि सीधे दुल्हन के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है ताकि वह अपना भविष्य संवार सके। |
| उपहार और सामग्री | ₹25,000 | इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चांदी के आभूषण, बर्तन, कपड़े और मोबाइल फोन दिए जाते हैं। |
| आयोजन खर्च | ₹15,000 | विवाह स्थल, पंडाल, बिजली, पानी और भोजन की व्यवस्था के लिए। |
4. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- स्थायी निवासी: कन्या के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। (बीपीएल कार्ड धारकों को प्राथमिकता)।
- कानूनी आयु: विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह: यदि कोई महिला विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा है, तो वह भी इस योजना के तहत दोबारा विवाह करने की पात्र है।
- पंजीकरण: योजना का लाभ लेने के लिए विवाह की तिथि से कम से कम 15-30 दिन पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी होनी चाहिए:
- आधार कार्ड: वर और वधू दोनों का।
- आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट।
- आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार या डिजिटल माध्यम से जारी आय प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र: यूपी का मूल निवासी होने का प्रमाण।
- बैंक पासबुक: केवल कन्या (दुल्हन) के नाम का बैंक अकाउंट, जो आधार से लिंक हो।
- फोटो: वर और वधू की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर: आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर।
6. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
यदि आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
- नया पंजीकरण: ‘आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करें और अपनी श्रेणी (SC, ST, OBC, General) चुनें।
- विवरण भरें: फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, आय और बैंक विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: मांगे गए सभी दस्तावेजों को निर्धारित साइज में अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट ले लें।
7. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, वे अपने नजदीकी निम्नलिखित कार्यालयों में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं:
- ग्रामीण क्षेत्र: विकास खंड कार्यालय (Block Development Office)।
- शहरी क्षेत्र: नगर पालिका या नगर निगम कार्यालय।
- जिला स्तर: जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) का कार्यालय।
8. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम
- सर्वधर्म समभाव: इस योजना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराए जाते हैं।
- न्यूनतम जोड़ों की संख्या: सामूहिक विवाह का आयोजन तभी किया जाता है जब जिले में कम से कम 10 जोड़े पंजीकृत हों।
- पारदर्शिता: सहायता राशि सीधे बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) भेजी जाती है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे।
9. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: क्या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से होने वाली शादियों के लिए है। शादी से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
प्रश्न: क्या विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
उत्तर: हाँ, निराश्रित और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए सरकार इस योजना में विशेष प्राथमिकता देती है।
प्रश्न: फॉर्म भरने की कोई फीस है?
उत्तर: नहीं, यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
प्रश्न: इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी और जिनके पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,00,000 तक हो, वे पात्र हैं।
प्रश्न: उम्र से सम्बंधित क्या है?
उत्तर: दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न: क्या यह योजना किसी विशेष समुदायों के लिए है?
उत्तर: नहीं, यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।
प्रश्न: प्रति विवाह कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर: प्रति विवाह कुल ₹51,000 प्रदान किए जाते हैं, जिसमें दुल्हन के खाते के लिए ₹35,000, आवश्यकताओं हेतु ₹10,000 और अतिरिक्त खर्चों के लिए ₹6,000 शामिल हैं।
10. निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक वरदान की तरह है। यह न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में व्याप्त दहेज जैसी बुराइयों को मिटाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद परिवार है, तो उन्हें इस योजना के बारे में जरूर बताएं ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी आर्थिक बोझ के निभा सकें।
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