UP Handicapped Pension 2024 Best Yojana विकलांगो को मिलेंगे 1000 रूपये प्रति माह

UP Handicapped Pension उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से अक्षम नागरिक भी इस पेंशन योजना के तहत लाभ ले सकते है, सभी लाभार्थियों को पहले 500 रुपये प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब यह राशि को बढाकर 1000 रूपये कर दी गयी है योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य मानदंड 40% विकलांगता है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक के पास शहर या जिला अस्पताल के किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होनी चाहिए तभी आप इस UP Handicapped Pension योजना का फॉर्म भरवा सकते है।

UP HandiCapped Pension
UP Handicapped Pension

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दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन UP में पात्रता :-

  1. लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
  2. आवेदक की आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  3. लाभार्थी अगर गाँव क्षेत्र का रहने वाला हो तो उसकी आय 46,080 रुपए से ज्यादा न हो
  4. लाभार्थी अगर शहरी क्षेत्र से हो तो उसकी आय 56,460 से अधिक न हो
  5. लाभार्थी के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है

UP Handicapped Pension के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. लाभार्थी का आधार कार्ड
  2. विकलांग प्रमाण पत्र / UDID CARD
  3. लाभार्थी का पासपोर्ट साईज फोटो
  4. लाभार्थी का बैक पासबुक
  5. लाभार्थी का आय प्रमाणपत्र ( जिसकी आय 46080 से कम होनी चाहिए ग्रामीणों के लिए )
  6. लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र
  7. लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र
  8. लाभार्थी मोबाइल नंबर ( एक पेंशन फॉर्म में केवल एक ही नम्बर उपयोग में लिया जासकता है )

Physically Handicapped Pension Application Form Online Process

Step 1. सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश UP Handicapped Pension की ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना है और जाने के बाद आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करना है !

UP HandiCapped Pension
UP Handicapped Pension

Step 2. इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है और आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे आपको छ: स्टेप में फॉर्म की डिटेल्स भरनी रहेगी !

Window Pension Uttar Prades

Step 3. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र भरे :-

  1. व्यक्तिगत विवरण
  2. बैंक का विवरण
  3. आय का विवरण
  4. दिव्यांगता का विवरण
  5. दस्तावेज़(Document) अपलोड करें
  6. Declaration

Step 4. यहाँ आपको ऊपर दिए गए छ: स्टेप में फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना है और इसके बाद आपको आवेदक लॉगिन पर क्लिक करके UP Handicapped Pension Registration No. और Mobile No. डालकर OTP वेरीफाई करके फॉर्म को एक बार चैक कर लेना है और अगर आपका फॉर्म सही भरा है तो फॉर्म को Final Submit पर क्लिक करके लॉक कर देना है !

Old Age Pension Uttar Pradesh

Step 5. इसके बाद आपको आवेदक आधार कार्ड वेरीफाई कराना होगा आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल लेना है !

Old Age Pension Uttar Pradesh

Step 6. इसके बाद आपको अपने family pension for physically handicapped का प्रिंट लेकर अपनी तहसील में जाकर प्रिंट के साथ में सभी कागजात की एक -एक कॉपी को लगाकर जमा कर देना है !

Official Website Click Here
Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana Online FormClick Here
Uttar Pradesh Window Pension Yojana Online FormClick Here
Uttar Pradesh Age Old Pension Yojana Online FormClick Here

UP Handicapped Pension Kaise Check Kare

UP Handicapped Pension आप दो प्रकार से चैक कर सकते है –

1. Handicapped Pension Kaise Check Kare By List

UP Handicapped Pension की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नीचे की तरफ पेंशनर सूची का विकल्प मिलेगा जहा पर आप पूरी लिस्ट निकाल सकते है या UP Handicapped Pension चैक कर सकते है !

Window Pension List UP
UP Handicapped Pension

2. UP Handicapped Pension Kaise Check Kare By App

UP Handicapped Pension Uttar Pradesh की फॉर्म की स्थिति चैक करने के लिये आप इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तोमाल भी कर सकते है जिससे भी आप स्टैट्स देख सकते है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की सम्पूर्ण जानकारी के लिए समर्पित एकमात्र ‘एप’ Pension App. डाउनलोड करें !

डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन :- क्लिक करे !

UP Handicapped Pension -दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन संपर्क सूत्र

निदेशक, दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग
पता : 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल: dir.hwd-up@gov.in

91-522-2287267

18001801995

प्रश्न १. Family Pension to physically Handicapped Son क्या दोनों एक साथ लाभ ले सकते है ?

उत्तर :- जी हाँ

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